उत्तर प्रदेश

Notice on anticipatory bail to four policemen in Varanasi Varanasi, Banaras, the victim appealed for cancellation of bail, the constable has been named in the case of assault and robbery in the police station. | वाराणसी में चार पुलिसकर्मियों को अग्रिम जमानत पर नोटिस: पीड़त ने जमानत निरस्तीकरण की अपील दी, थाने में मारपीट-लूट में नामजद हैं सिपाही – Varanasi News

वाराणसी के रोहनियां में तैनात पुलिस कर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने की अपील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पुलिसकर्मियों के व्यवहार और जमानत की शर्तों के अनुपालन नहीं होने की शिकायत पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवा

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प्रभारी सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने रोहनियां थाने के लूट व मारपीट के एक मामले में चार पुलिसकर्मियों को मिली अग्रिम जमानत का दुरुपयोग करने पर दाखिल जमानत निरस्तीकरण के आवेदन पर नोटिस जारी की है।

राजातालाब क्षेत्र के कनकपुर निवासी रवींद्रनाथ एडवोकेट ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि आरोपी इंस्पेक्टर संतोष सिंह और पुलिसकर्मी प्रेमराज यादव, बीर बहादुर सिंह व अंजनी सिंह ने उनके अवयस्क पुत्र अर्जुन व उसके तीन साथियों को वर्ष 2009 में पुलिस चौकी में ले जाकर मारा पीटा था। आरोपियों ने उसका मोबाइल व चेन ले लिया था और बाइक सीज कर दिए थे। वादी जब थाने पर जानकारी लेने गया तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था।

याचिका में बताया कि पुलिसकर्मी बीते 26 फरवरी को मिली सशर्त अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन नहीं किए। मामले में सुनवाई के दौरान प्रत्येक तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने व विचारण में सहयोग के आदेश के बावजूद अब तक लगातार 11 तारीखों पर कोर्ट में हाजिर न होकर आरोपियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। इसके चलते इस पुराने मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 16 सितंबर नियत की गई है।

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