Ganja smuggler Sanjay Jaiswal’s property worth lakhs seized | गांजा तस्कर संजय जायसवाल की लाखों की संपत्ति कुर्क: मऊ में 86 लाख की अचल संपत्ति को पुलिस ने किया जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई – Mau News

मऊ में शातिर अपराधी व गांजा तस्कर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गांजा तस्कर संजय जायसवाल द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने भाई के नाम से जमीन खरीदी थी। जिस पर दो मंजिला मकान भी बनवा लिया था। जिसकी कुल अनुमति कीमत लगभग 86 लाख रुपए आंकी गयी है। जिस
.
पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुर्की की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सीओ घोसी के नेतृत्व में थाना घोसी व मधुबन पुलिस समेत राजस्व टीम द्वारा की गई है। गांजा तस्कर संजय जायसवाल के खिलाफ थाना कोपागंज में गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप में दर्ज किया गया था।
भाई राजू जायसवाल के नाम से खरीदा था जमीन
एसपी ने बताया कि अभियुक्त संजय जायसवाल आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। जो अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ गांजा तस्करी के अपराध से अर्जित धन से अपने भाई राजू जायसवाल के नाम से जमीन खरीदा था। जिस पर दो मंजिला मकान का निर्माण किया गया है। जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 85,97,500 रुपए है।
इस अचल सम्पत्ति का वास्तविक मालिक संजय जायसवाल ही है। उक्त भवन का उपयोग वह स्वयं के छिपने एवं अपने गैंग के सदस्यों को संरक्षण देने के लिए करता है। दोनों भाईयों के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत और न ही पुश्तैनी ऐसी स्थिति थी. कि इतनी सम्पत्ति क्रय कर उस पर बेशकीमती मकान का निर्माण कराया जा सके।

बेशकीमती मकान को कुर्क किये जाने का आदेश
पुलिस अधीक्षक ने 27 अगस्त को उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी 6 सितंबर को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया था। डीएम के आदेश के क्रम में गुरुवार को थाना घोसी व मधुबन पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किया गया।