उत्तर प्रदेश

prayagraj, Court strict on selling bad salty snacks again after auction | खराब नमकीन नीलामी के बाद फिर बेचने पर कोर्ट सख्त: कोर्ट ने कहा-जानवरों के चारे के नाम पर कंपनियां खराब नमकीन फिर खुले बाजार में उतार रहीं, यह खतरनाक – Prayagraj (Allahabad) News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रांडेड कंपनियों की खराब नमकीन को खुले बाजार में बेचने और मानव इस्तेमाल को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा ब्रांडेड कंपनियों की अस्वीकृत नमकीन जो जानवरों के चारे के नाम पर नीलामी की जाती हैं उसे दूसरी कंपनियां खुद खरी

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यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला तथा न्यायमूर्ति एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने स्वत:कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।

कोर्ट ने मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नमकीन खुले बाजार में बेचने की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय,खाद्य एवं लोक वितरण नई दिल्ली को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है और अपर सालिसिटर जनरल को अगली तिथि पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता ने खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी कानपुर, बरेली व कमिश्नर खाद्य एवं आपूर्ति, ड्रग प्रशासन उ प्र लखनऊ के पिछले आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उ प्र लखनऊ का इस संबंध में की गई कार्रवाई का हलफनामा मांगा है।

अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी ने अर्जी देकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर उन्हें डाटा सहित पक्ष रखने को कहा है।

मालूम हो कि ब्रांडेड कंपनियों की नमकीन अस्वीकार कर दी जाती है तो वे उन्हें जानवरों के चारे के लिए नीलाम करती है। इसी नमकीन को खरीद कर दूसरी नमकीन मिलाकर जानवरों के बजाय मनुष्यों के लिए पैकिंग कर नमकीन बाजार में बेची जा रही है। जिसे कोर्ट ने मानव उपयोग के लायक नहीं माना और कहा यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि यह कुछ जिलों नहीं पूरे देश का विषय है। इसलिए भारत सरकार इस काम में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कार्रवाई की जानकारी दे।

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