Life imprisonment to 3 murder accused in Jaunpur | जौनपुर में 3 हत्यारोपियों को उम्रकैद: 20 हजार का जुर्माना लगाया, जमीन की रंजिश में किया था हमला – Jaunpur News

जौनपुर के महराजगंज थाना क्षेत्र के भटौली गांव में जमीन के मुकदमे की रंजिश के चलते एक हत्या कर दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने इस मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा
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मामले की शुरुआत 19 अगस्त 2020 को तब हुई जब भटौली गांव निवासी वीरेंद्र कुमार ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त को सुबह उनके पड़ोसी प्रेमसागर, लक्ष्मीकांत, सुनील और संतोष ने जमीन के मुकदमे की रंजिश में लाठी, डंडा, भाला, और गड़ासा लेकर उनके घर पर हमला कर दिया। हमले में वीरेंद्र के बड़े भाई रामजीत, रणजीत और समरजीत गंभीर रूप से घायल हो गए।
हमले की सूचना मिलने पर पड़ोस के लोग और घर की महिलाएं भी मौके पर पहुंचीं और आरोपितों के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान लक्ष्मीकांत ने रामजीत को लाठी से सिर पर मारा, जिससे उनकी गंभीर चोटें आईं। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। उपचार के दौरान रामजीत की मौत हो गई।
एक को साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी पुलिस ने इस घटना की विवेचना शुरू की और 12 अक्टूबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में 22 नवंबर 2022 को आरोपितों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए। सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान दर्ज कराए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने लक्ष्मीकांत, सुनील, और संतोष को हत्या का दोषी ठहराया। वहीं, प्रेमसागर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।