Life imprisonment to the accused of kidnapping and rape | अपहरण और रेप के दोषी को आजीवन कारावास: औरैया में कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, 4 साल पुराना मामला – Auraiya News

औरैया में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले हुए किशोरी के अपहरण और बलात्कार के दोषी राम जी पोरवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के वकील डीजीसी अभिषेक मिश्रा और विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि यह मामला 18 जून 2020 की रात का है, जब कस्बा अजीतमल निवासी वादी की 15 साल की बेटी घर में सो रही थी। आरोप है कि राम जी पोरवाल ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा लिया। किशोरी का कोई सुराग न मिलने पर वादी ने पुलिस में शिकायत की।
20 जून को किशोरी बरामद हुई और राम जी पोरवाल के खिलाफ पॉक्सो, अपहरण और रेप की चार्जशीट प्रस्तुत की गई। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने अदालत में दोषी को कठोर दंड देने की अपील की, जबकि बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राम जी पोरवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए हैं। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।