उत्तर प्रदेश

Judgement in Balrampur rape case | बलरामपुर में दुष्कर्म मामले में फैसला: दोषी को 3 वर्ष कारावास की सजा, 5 हजार का लगाया जुर्माना, 5 साल पहले वारदात को दिया था अंजाम – Balrampur News

बलरामपुर में जिला न्यायालय ने 5 वर्ष पहले हुई दुष्कर्म की घटना में आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला तब प्रकाश में आया था जब नाबालिक लड़की के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत की गई थी।

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बलरामपुर में जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 5 वर्ष पूर्व एक नाबालिक लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस संबंध में थाना गौरा चौराहा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस को 12 जनवरी 2018 को दी गई तहरीर में वादी ने आरोप लगाया था कि पवन कुमार, पुत्र शोहरत, निवासी कोल्हुईया ने उसकी नाबालिक पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर थाना गौरा चौराहा की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की।

दोनों पक्षों की ओर से गवाहों और सबूतों को पेश किया गया

पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान तमाम साक्ष्य एकत्रित किए और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की ओर से गवाहों और सबूतों को पेश किया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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