उत्तर प्रदेश
3 accused of murderous attack in Hathras found guilty | हाथरस में जानलेवा हमले के 3 आरोपी दोषी करार: कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की कैद की सजा, अर्थदंड भी, 2014 की वारदात – Hathras News

हाथरस में न्यायालय ने जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव सिथरौली निवासी विजेंद्र
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घटना में विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। इस मामले में घायल विजेंद्र की पत्नी पिंकी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना की और आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने की।