उत्तर प्रदेश

Life imprisonment to 3 kidnappers of Raju Kamriya in Jhansi | झांसी में राजू कमरया के 3 किडनेपरों उम्रकैद: पुलिस की वर्दी में अपहरण कर ले गए थे बदमाश, 13 दिन STF ने आगरा से छुड़ाया था – Jhansi News

झांसी के बहुचर्चित सर्राफा कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल उर्फ राजू कमरया और उसके दोस्त राजू अग्रवाल के अपहरण के मामले में 3 किडनेपरों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा हुई है। तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर तीन माह की जेल अतिरिक

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यह महत्वपूर्ण फैसला अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम ने सोमवार को सुनाया है। इससे पहले 26 सितंबर को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें 16 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

पुलिस की वर्दी में किया था अपहरण

सहायक जिला शासकीय वकील देवेंद्र पांचाल और रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि सर्राफा कारोबारी राजू कमरया कोतवाली थाना क्षेत्र के डरू भौंडेला के रहने वाले थे। 12 जुलाई 2017 को वह मिशन कंपाउंड के सामने स्थित प्लाट में टेनिस खेलने गए थे। रात लगभग 11:30 बजे वह दोस्त राजू अग्रवाल के साथ स्कूटी से घर जा रहे थे।

रास्ते में आंतिया ताल के पास अग्रवाल स्टील के सामने इनोवा गाड़ी लेकर पुलिस की वर्दी में 4 बदमाश खड़े थे। स्कूटी रोककर मारपीट की और दोनों को इनोवा में डाल दिया। फिर रस्सी से हाथ बांध दिए और मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया। एक अज्ञात गांव में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया।

STF ने मुठभेड़ के बाद किया सकुशल बरामद

किडनैपर दो दिन बाद गांव से दोनों पीड़ितों को आगरा लाए। यहां भावना स्टेट रोड पर निखिल वुडलैंड अपार्टमैंट में चौथी मंजिल पर कमरे में बंधक बनाकर रखा। 25 जुलाई 2017 को STF ने मुखबिर की सूचना पर अपार्टमैंट में दबिश दी। तब 3 किडनैपर हाथरस निवासी विनोद चौधरी, जितेंद्र चौधरी और लोकेंद्र चौधरी ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी।

16 आरोपियों को किया बरी

मुठभेड़ में तीनों फायरिंग करते हुए अंधेरे में भाग गए थे। एसटीएफ ने राजू कमरया और राजू अग्रवाल को सकुशल बरामद कर लिया था। बाद में पुलिस ने तीनों किडनैपर को गिरफ्तार किया था। कुल 19 आरोपी पकड़े गए थे।

गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम ने विनोद चौधरी, जितेंद्र चौधरी और लोकेंद्र चौधरी को अपहरण में दोषी करार दिया था। आज तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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