Hearing on Amit Shah’s offensive remarks case on 21st | अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में 21 को सुनवाई: राहुल गांधी का सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में हुआ था बयान, भाजपा नेता नहीं पेश कर सके साक्ष्य – Sultanpur News

अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए छह वर्ष पूर्व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध केस दर्ज कराया। जुलाई माह में जहां राहुल गांधी ने MP/MLA कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया। इसके बाद कोर्ट में वादी को एवि
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21 सितंबर को सुनवाई की तिथि नियत
गुरुवार को हुई पेशी को लेकर वादी मुकदमा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अन्य ज्यूडिशियल कार्यों में व्यस्तता के चलते न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा गया। जिस पर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को कंसीडर करते हुए मामले में आगामी 21 सितंबर की तिथि नियत की है।
इसी मामले में रायबरेली सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि गुरुवार को राहुल गांधी का मुकदमा MP/MLA कोर्ट में अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत था। परिवादी के अधिवक्ता को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना था। जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि आज कई मुकदमे में वह अत्यंत व्यस्त हैं। इस कारण से वह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। न्यायालय ने उनके आवेदन को स्वीकार करके मुकदमे में 21 सितंबर सुनवाई की तिथि नियत की है।
26 जुलाई को हुआ था राहुल गांधी का बयान
बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी दूसरी बार MP/MLA कोर्ट में पेश हुए थे। जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की थी।
अगस्त में एक और सितंबर में लगी तीन पेशी
विशेष मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से इस तिथि को सुनवाई टल गई थी। अगली तिथि 23 अगस्त, फिर 5 सितंबर और आज 19 सितंबर की तारीखे पड़ चुकी। लेकिन वादी का बयान नहीं दर्ज हुआ। दरअसल कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। राहुल के बयान से आहत होकर कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की। करीब पांच वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही। अंत में दिसम्बर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।
फरवरी माह में कोर्ट ने दी थी जमानत
एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद जनवरी माह में राहुल गांधी की ओर से सीनियर अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अपेयर हुए। जिसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया। यहां कोर्ट ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान मुलजिम की कार्रवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना था।