Murder accused sentenced to life imprisonment in Jalaun | जालौन में हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा: 10 हजार का लगाया जुर्माना, घर से बुलाकर दी थी हत्या को अंजाम – Jalaun News

जालौन में 4 साल पहले एक युवक की घर से बुलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन लोगों का नाम सामने आया था। मगर जांच में दो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जिसके बाद मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर साक्ष्य और गवाहों के आधार पर एक को
.
खेत में ले जाकर इकराम की हत्या
उरई के शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुर्जर ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के आराजी लाइन के रहने वाले कल्लू ने 15 जून 2020 को कोतवाली पुलिस को अवगत कराया था। 14 जून 2020 को विनोद अहिरवार उर्फ बंटे पुत्र जगदीश अहिरवार निवासी खेड़ा चौकी के पास अपने साथी दीनो निवासी कोंच और उसके मामा मूंगा निवासी ग्राम ऐंधा व एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उसके घर आए साथ ही उसके भाई इकराम से बोले हमारे जानवर को दर्द हो रहा है। उसको चलकर देख लो, जानवर को देखने इकराम उन लोगों के साथ चले गए। उन लोगों ने खेत में ले जाकर इकराम की हत्या कर दी। शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
जिसमें पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। साथ ही इस मामले की गंभीरता से विवेचना की। जिसमें दो नामजद युवकों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया। जबकि विनोद अहिरवार के खिलाफ सबूत पाया गया। जिस पर पुलिस ने विनोद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसका कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ।
मंगलवार को इसकी सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज ईसी एक्ट की न्यायाधीश पारुल पावर ने सबूतों के आधार पर विनोद अहिरवार को हत्या में दोषी पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।