The accused was sentenced to 10 years in Azamgarh | आजमगढ़ में आरोपी को सुनाई गई 10 वर्ष की सजा: गैर-इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैंसला, 2002 में हुई घटना – Azamgarh News

आजमगढ़ कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा।
आजमगढ़ कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्
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इसी विवाद को लेकर 21 जून 2002 की शाम सात बजे जब अशरफा देवी अपने दरवाजे गाय बांध रही थी। तभी मंगल तथा उनके लड़के राजेंद्र व दो नाबालिक लड़कों ने अशरफा के पति बद्दल को लाठी डंडा से बुरी तरह से मारा पीटा।
बेहोश बद्दल को पहले अतरौलिया स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल जाते समय बद्दल की मृत्यु हो गई। मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
नौ गवाहों की हुई गवाही
इस मामले में दौरान मुकदमा आरोपी मंगल की मृत्यु हो गई तथा दो नाबालिग आरोपियों को पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई ।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेंद्र को 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।