उत्तर प्रदेश

There will be a magistrate inquiry into the Pankaj Yadav encounter | पंकज यादव एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेट जांच: डीएम ने एसडीएम को दी जांच,STF की लखनऊ यूनिट ने किया था मुठभेड़ के बाद पंकज को मथुरा में ढेर – Mathura News

डीएम ने पंकज यादव मुठभेड़ मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और एसडीएम को जांच अधिकारी नामित किया है

मथुरा के थाना फरह क्षेत्र में 7 अगस्त को हुई इनामी बदमाश से मुठभेड़ के मामले में DM ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में DM ने SDM सदर को जांच अधिकारी बनाया है। 7 अगस्त को STF की लखनऊ यूनिट ने एक लाख के इनामी बदमाश पंकज यादव को मुठभेड़ के

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पंकज यादव पर था एक लाख रुपए का इनाम

7 अगस्त को STF लखनऊ यूनिट में तैनात पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र कुमार शाही और उनकी टीम ने 16 वर्षों से उत्तर प्रदेश और बिहार में आतंक का पर्याय बन चुके पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश पंकज यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। पंकज यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पंकज माफिया गिरोहों से सुपारी लेकर भाड़े पर हत्या करता था।

पंकज यादव पर एक लाख रुपए का इनाम था

फरह थाना क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़

STF लखनऊ यूनिट पर तैनात पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र कुमार शाही और उनकी टीम को सूचना मिली कि एक लाख रुपए का इनामी बदमाश पंकज यादव मथुरा में नेशनल हाईवे से होता हुआ आगरा की तरफ जाएगा। सूचना पर 7 अगस्त को STF की टीम मथुरा के फरह थाना क्षेत्र में बने टोल प्लाजा पर तैनात हो गई। जहां मुखबिर द्वारा पंकज की पहचान कर देने के बाद टीम की उससे मुठभेड़ हो गई। जिसमें पंकज ढेर हो गया।

पंकज यादव से थाना फरह क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी

पंकज यादव से थाना फरह क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी

SDM सदर को दी जांच

पंकज यादव के साथ हुई मुठभेड़ के मामले में DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। DM ने सर्वोच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या 1255/1999 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच कराए जाने को आवश्यक माना। पंकज यादव मुठभेड़ मामले में डीएम ने SDM सदर को जांच अधिकारी नामित किया गया।

डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने एसडीएम को जांच दी है

डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने एसडीएम को जांच दी है

1 अक्टूबर को दे सकते हैं साख्य

DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पंकज यादव मुठभेड़ मामले में अगर कोई व्यक्ति या संस्था लिखित या मौखिक रूप से कोई साक्ष्य या बयान देना चाहता हो तो वह 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे SDM सदर के ऑफिस में पहुंचकर दर्ज करा सकता है। पंकज यादव के मुठभेड़ के मामले में थाना फरह में पुलिस ने धारा 109,351(3),352 और 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच कर रही है।

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