Section increased against former press club general secretary of Kanpur | कानपुर के पूर्व प्रेस क्लब महामंत्री के खिलाफ धारा बढ़ी: नजीराबाद थाने में दर्ज मुकदमें में धारा 387 बढ़ाई गई; रविवार को जेल से बाहर आएगा कुशाग्र – Kanpur News

कानपुर के मेघदूत होटल के मालिक अशोक कुमार मेहरोत्रा के घर के एक हिस्से में कब्जा करने के मामले में जेल गए प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पाण्डेय की मुश्किल बढ़ गई है। नजीराबा थाने में एडवोकेट मीनाक्षी शुक्ला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पुल
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एडवोकेट मीनाक्षी दीक्षित ने नजीराबाद थाने में अवनीश दीक्षित, कुशाग्र पाण्डेय और एडवोकेट अमित शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस अब तक कुशाग्र के खिलाफ रिमांड नहीं ले सकी है। कुशाग्र के वकील एडवोकेट शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि नजीराबाद पुलिस ने मामले में धारा 387 की बढ़ोत्तरी की है।
एडवोकेट का कहना था कि इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में दस्तावेज दाखिल किए हैं। हालांकि सभी धाराओं में सात साल या उससे कम की जगह है। इस कारण इसमें गिरफ्तारी नहीं बनती। बाकी कोर्ट जैसा आदेश पुलिस को करेगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
क्या है धारा 387
जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या उस व्यक्ति या किसी अन्य को घोर चोट पहुंचाने के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना। इसमें सात साल की सजा का प्रवाधान है जो कि बढ़ाया भी जा सकता है।