Teenager raped, culprit sentenced to 7 years in prison | किशोरी से रेप, दोषी को 7 साल की सजा: चोट लगने का झांसा देकर दिल्ली ले गया था, बंधक बना कई दिनों तक किया था दुष्कर्म – Kanpur News

कक्षा 7 की छात्रा से रेप करने वाले युवक को एडीजे–13 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। दोषी युवक किशोरी को चोट लगने की बात कह कर अपने साथ दिल्ली ले गया था, जहां कई दिनों तक बंधक बना कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था।
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मूलरूप से हमीरपुर निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि वह बर्रा थानाक्षेत्र में किराए का मकान लेकर मजदूरी करता था। उसके घर से कुछ दूरी पर हमीरपुर, सिलोसर निवासी संतोष भी रहता था। पास के गांव का होने के कारण उसका घर आना–जाना था।
पड़ोसियों ने बेटी को ले जाने की जानकारी दी
पीड़ित के मुताबिक 5 फरवरी 2014 को वह काम से गया था, घर में उसकी नाबालिग बेटी मौजूद थी। इसी दौरान संतोष घर से बेटी को बहला–फुसला कर ले गया। वापस आने पर पड़ोसियों ने बताया कि संतोष चोट लगने की बात कह कर बेटी को ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी बेटी का कुछ पता नहीं चला।
चाय पिला कर किया था बेसुध
तलाश के दौरान उसे बेटी के दिल्ली में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पीड़ित पिता बेटी को लेकर आया। किशोरी ने बताया कि संतोष ने चोट लगने की बात कह कर घर से ले गया था, रास्ते में चाय पिलाने के दौरान वह बेसुध हो गई। होश आने पर खुद को कमरे में पाया।
अभियोजन ने पेश किए 6 गवाह
पीड़ित ने संतोष के खिलाफ बर्रा थाने में रेप, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला एडीजे–13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी संतोष को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद व 7 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।