Bail granted to the accused of embezzlement in Meerut madrasas | मेरठ के मदरसों में गबन के आरोपी की जमानत मंजूर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 41 लाख के घोटाले पर दिया दी जमानत – Prayagraj (Allahabad) News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 41 लाख रुपये के गबन के आरोपी दीन मोहम्मद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने याची के अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। मेरठ जिले में वर्ष 2010-11 में
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याची पर आरोप है कि गुडविन हर्रा व चार अन्य मदरसों में बच्चों को 41 लाख नगद छात्रवृति का वितरण दिखाकर धनराशि का गबन कर लिया है। कहा गया कि याची का नाम एफआईआर में नहीं है। मुखबिर की सूचना पर उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। जबकि पूर्व में विवेचना अधिकारी ने भ्रष्टाचार का कोई भी अपराध न पाए जाने पर अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। पुनः आर्थिक अपराध संगठन ने जांच की। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मदरसा के प्रिंसिपल उम्मीद अली और अन्य तीन अभियुक्त संजय त्यागी, नौशाद अली व नजमा परवीन की जमानत मंजूर हो चुकी है, याची ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। वह लगभग दो साल से जेल में है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पर याची की जमानत शर्तों के साथ मंजूर कर ली।