उत्तर प्रदेश

Dispute over the land of Mathura Diet | मथुरा डायट की जमीनी को लेकर विवाद: कब्जा लेने पहुंचे पक्ष ने कहा कोर्ट ने दिया है आदेश,डाइट के शिक्षक ने कहा उन्होंने लगाई है रिकॉल एप्लिकेशन – Mathura News

डाइट की जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे संस्था के पदाधिकारियों को फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कर दिया है

मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में गुरुवार को जमीनी विवाद का मामला सामने आया। यहां वर्षों पुराना चल रहा जमीनी विवाद एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आ गया। दूसरा पक्ष न्यायालय के आदेश की प्रतियां लेकर अपना

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मथुरा के टाउनशिप इलाके में है डाइट ऑफिस

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टाउनशिप इलाके में ऑफिस है। यहां प्रशिक्षु टीचर की ट्रेनिंग के अलावा टीचर भर्ती के लिए होने वाली अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। यह डाइट परिसर करीब साढ़े 22 बीघा में बना हुआ है।

डाइट ऑफिस की बिल्डिंग और खाली एरिया साढ़े 22 बीघा है

1996 से चल रहा विवाद

साढ़े 22 बीघा में बने डाइट परिसर की जमीन को लेकर 1996 से विवाद चल रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का दावा है कि यह जमीन उनकी है जबकि राधा जूनियर हाईस्कूल संस्था का दावा है कि यह जमीन उनकी है। डायट प्रबंधन ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है।

डाइट की जमीन को लेकर 1996 से विवाद चल रहा है

डाइट की जमीन को लेकर 1996 से विवाद चल रहा है

कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे अमीन

गुरुवार को कोर्ट का परवाना लेकर राधा जूनियर हाई स्कूल संस्था के पदाधिकारी और कोर्ट अमीन डाइट पर पहुंच गए। बुलडोजर लेकर पहुंचे लोगों को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। डायट प्रबंधन ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का हवाला देते हुए मुख्य गेट को अंदर से बंद कर लिया। अमीन ने जब कोर्ट का हवाला दिया तो वहां तैनात शिक्षकों ने उनसे कहा कि प्रिंसिपल छुट्टी पर हैं।

कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे पक्ष और डाइट प्रबंधन के बीच इसी तरह बातचीत हुई

कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे पक्ष और डाइट प्रबंधन के बीच इसी तरह बातचीत हुई

मथुरा कोर्ट ने दिया संस्था के पक्ष में फैसला

संस्था राधा जूनियर हाई स्कूल के पदाधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि संस्था की साढ़े 22 बीघा जमीन को लेकर वर्ष1996 से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से विवाद चल रहा है। इस मामले में तभी से न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है। ये मामला उच्च न्यायालय में भी पहुंचा। जहां से फैसला उनके पक्ष में ही आया था। इसके बाद एक बार फिर ये मामला मथुरा कोर्ट पहुंचा। जहां से 3 अक्टूबर को कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया।

कब्जा लेने पहुंचे पक्ष का कहना है कि मथुरा कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है

कब्जा लेने पहुंचे पक्ष का कहना है कि मथुरा कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है

14 अक्टूबर को होगी सुनवाई

इस संबंध में जब इस मामले की पैरवी कर रहे डाइट शिक्षक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल छुट्टी पर हैं। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। शिक्षक ने बताया कि इस मामले में शासन को अवगत कराया गया। वहां से पैरवी के लिए कहा है। फिलहाल डाइट ने कोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन लगाई है। जिस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

पुलिस पहुंची मौके पर

डाइट पर हो रहे हंगामा होने की सूचना मिलते ही रिफाइनरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहां बुलडोजर लेकर डाइट पहुंचे द्वितीय पक्ष को हंगामा करने से रोका गया। इस दौरान बातचीत में द्वितीय पक्ष से चंद्र शेखर सिंह ने न्यायालय का आदेश दिखाते हुए बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार डाइट द्वारा कब्जायी गई भूमि पर उनका मालिकाना है ।

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