उत्तर प्रदेश

Three accused get life imprisonment in gang rape case | गैंग रेप मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास: 50-50 हजार का लगाया जुर्माना, 13 साल बाद आया फैसला – Ambedkarnagar News

अम्बेडकरनगर के जंहागीरगंज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने गैंग रेप के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला 13 साल पुरानी उस घटना के मामले में आया है। जिस

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युवती ने आरोपियों के बताए थे नाम

21 मार्च 2011 को जंहागीरगंज थाना इलाके के एक गांव निवासी युवती घर से बाहर गई थी। इसी दौरान तीन युवक कुंवर सिंह, पंचम यादव उर्फ भीम और अर्जुन ने उसका अपहरण कर उसे जबरन दुष्कर्म का शिकार बनाया। युवती की तबीयत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले युवती ने आरोपियों के नाम भी बताये थे।

युवती के परिजनों की तहरीर पर जंहागीरगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश सुशील कुमार ने आरोपी युवकों को कठोर दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 13 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया है। जो न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

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