उत्तर प्रदेश

Dowry murder verdict in Chitrakoot | चित्रकूट में दहेज हत्या का फैसला: सिपाही योगेन्द्र को 20 साल की सजा, सास-ससुर को 10 साल कैद – Chitrakoot News

चित्रकूट जिले में चर्चित दहेज हत्या मामले में त्वरित न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए सिपाही योगेन्द्र कुमार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। मृतका गुडिया के ससुर सीताराम और सास शीला को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तीनों दोषियों पर 51 हजार रुप

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चित्रकूट जिले में दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। सिपाही योगेन्द्र कुमार, जो मृतका गुडिया का पति था, को 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है। वहीं, मृतका के ससुर सीताराम और सास शीला को 10-10 साल की सजा दी गई है। तीनों दोषियों पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस प्रकरण में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि वादी कृष्णा ने कर्वी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी बेटी गुडिया की शादी 29 नवंबर 2017 को योगेन्द्र कुमार से की थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था। शादी में दहेज भी दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष चार पहिया गाड़ी की मांग कर रहा था।

वादी ने इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई

वादी ने बताया कि गुडिया ने मायके आकर उन्हें बताया था कि ससुराल वाले लगातार गाड़ी की मांग कर रहे हैं। वादी ने इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई और बेटी को ससुराल वापस भेज दिया। इसके बाद, योगेन्द्र कुमार अपनी पत्नी गुडिया को पुलिस लाइन चित्रकूट के सरकारी आवास में ले गया। 26 सितंबर 2019 को चार पहिया गाड़ी न मिलने के चलते गुडिया की हत्या कर दी गई और उसे पंखे से लटका दिया गया।

गुडिया की हत्या की खबर 27 सितंबर को वादी को मिली

करीब 5 माह की गर्भवती गुडिया की हत्या की खबर 27 सितंबर को वादी को मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने सिपाही योगेन्द्र कुमार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि सास-ससुर को 10-10 साल की सजा दी गई।

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