उत्तर प्रदेश

Monthly Review of Special Juvenile Police Unit (SJPU) | विशेष किशोर पुलिस इकाई एसजेपीयू की मासिक समीक्षा: बाल श्रम और बाल विवाह रोकने को लेकर विस्तार से दी गई जानकारी – Shrawasti News

श्रावस्ती पुलिस कार्यालय सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई एसजेपीयू की मासिक समीक्षा और समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में बाल श्रम को रोकने, पॉस्को एक्ट के साथ-साथ बाल विवाह को रोकने और उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं समेत बाल अपचारी द्वार

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अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने जनपद में बाल अपराध रोकने के लिये विशेष किशोर पुलिस इकाई को भी क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया। यह बताया कि कोई परित्यक्त नवजात शिशु किसी भी स्थान पर मिलता है तो उसे तत्काल उचित देखभाल हेतु नजदीकी अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कार्य स्थल पर काम-काजी महिलाओं के सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने हेतु विशेष बल दिया जाये। इसके अलावा उनके द्वारा बाल श्रम, बाल विवाह व देह व्यापार आदि को रोकना व बाल अपचारी की देख-रेख व सुरक्षा-संरक्षा आदि के संबंध में भी जानकारी दी।

इण्डो नेपाल बॉर्डर से सटे गांवों में लोगों को करें जागरूक

एएसपी ने जनपद में बाल विवाह रोकने के लिए उपस्थित सभी पदाधिकारीगण व समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी को बताया कि सभी लोग इण्डो नेपाल बॉर्डर से सटे गांवों में जाएं और वहां चौपाल लगाकर बाल विवाह न करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही गांव के प्रहरियों और अन्य सम्भ्रांत व्यक्तियों को बताएं कि बाल विवाह से सम्बन्धित कोई मामला संज्ञान में आये तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस और सीडब्लूसी को दें। जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।

धारा 94 आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की

यूनीसेफ अध्यक्ष देवी पाटन मण्डल डॉ0 अनिल द्विवेदी ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर CWC को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, जे0जे0 एक्ट की धारा 94 आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की।

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