उत्तर प्रदेश

Balrampur court sentenced the accused to 1 year imprisonment | बलरामपुर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 1 साल की सजा: 10 हजार का लगाया जुर्माना, नशीला पदार्थ रखने का था आरोप – Balrampur News

बलरामपुर में जिला न्यायालय ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में फैसला सुनाया है। घटना में शामिल आरोपी को दोषी मानते हुए 1 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया है। दोषी के पास से 9 वर्ष पहले पुलिस ने नशीला पाउडर बरामद किया था।

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बलरामपुर के थाना नगर कोतवाली में 2015 में नवल किशोर पांडे पुत्र बजरंग प्रसाद पांडे निवासी मादे थाना कोतवाली नगर गोंडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं नगर कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान आरोपी के पास से 55 ग्राम नशीला पदार्थ पाउडर बरामद किया था। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी गई थी।

मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चारों आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसमें मुकदमे के दौरान आरोपी और सरकारी दोनों पक्षों के द्वारा तमाम गवाह और तमाम सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। नशीला पदार्थ मामले में यह फैसला अदालत का नव वर्षों बाद आया है जिसके बाद अपराधियों में इसको लेकर भय व्याप्त माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का इस पर यह प्रतिक्रिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जरूरी है।

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